नई दिल्लीः केंद्र सरकार पीएम-किसान (PM-KISAN) स्कीम के तहत हर साल किसानों को 6 हजार रुपये मिलते हैं. इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था. देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को खेती योग्य भूमि के साथ आय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत, लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्येक वर्ष 2000 रुपये की तीन किस्तों के जरिए खाते में सीधे 6000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है. अब आते हैं देश के 14.5 करोड़ किसान शुरुआत में इस योजना के दायरे में केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को स्कीम के दायरे में लाया गया था, जिनके पास केवल दो हेक्टेयर की भूमि थी. अब इस नियम को संशोधित करते हुए सभी किसानों के लिए ये योजना लागू कर दी गई है. हालांकि, इस स्कीम में कुछ किसानों को शामिल भी नहीं किया गया है. फिलहाल इस योजना से देश के 14.5 करोड़ किसान दायरे में आते हैं. ये किसान नहीं हैं शामिल PM-KISAN से बाहर किए जाने वालों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के...